Spread the love

जबलपुर। जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने तीन और निजी स्कूलों की अवैध फीस वृद्धि को अमान्य कर दिया है। इन स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे 30 दिनों के भीतर विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से वसूली गई अवैध फीस राशि वापस करें। इसके अलावा, इन स्कूलों के प्रबंधन पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिन स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें सिहोरा स्थित मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आनंद कॉलोनी बलदेवबाग स्थित स्टेमफील्ड स्कूल और रायन इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक कुल 20,569 विद्यार्थियों से अवैध रूप से 9.81 करोड़ रुपये फीस के रूप में वसूले थे। यह कार्यवाही अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर और विस्तृत जांच के बाद की गई है।
30 दिन का समय…
जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि इन स्कूलों के प्रबंधन को वसूली गई राशि 30 दिनों के भीतर वापस करनी होगी, और यह राशि उसी रीति से वापस की जाएगी, जैसी तरीके से फीस प्राप्‍त की गई थी। इसके साथ ही, इन स्कूलों के प्रबंधन पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस और संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 के तहत कार्रवाई करते हुए दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस राशि को 30 दिनों के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा करने और पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुल 9 करोड़ 81 लाख की वसूली…
कलेक्टर कार्यालय के अनुसार, मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 9,138 विद्यार्थियों से 1.77 करोड़ रुपये, स्टेमफील्ड स्कूल ने 8,217 विद्यार्थियों से 6.29 करोड़ रुपये और रायन इंटरनेशनल स्कूल ने 3,214 विद्यार्थियों से 1.75 करोड़ रुपये अवैध रूप से वसूले थे। इस प्रकार, कुल 9.81 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई थी, जिसे अब अभिभावकों को वापस किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *