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कोटवार के पद से भी किया गया पृथक

सागर। कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से शासकीय भूमि बेचने वाले कोटवार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। संबंधित कोटवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है साथ ही पद से भी पृथक किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री संदीप जी आर. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0098/अ-6 (अ)/ वर्ष 2024-25 में पारित आदेश के अनुसार ग्राम सिद्गुवां, पटवारी हल्का नं. 79 स्थित भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.33हे0 भूमि जो शासकीय बाह्य नजूल (छोटा घास) भूमि है, में से वर्तमान ग्राम कोटवार मुन्नालाल (पिता पूरनलाल आठ्या निवासी सिदगुंवा) द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जगदीश प्रसाद आठ्य, अंकित आठ्या, श्रीमति रेखा जैन, अभिनव जैन, ब्रजेश यादव, बलराम यादव कुल 6 व्यक्तियों को भू-खण्डों के रूप में विक्रय की गई। इस कृत्य के विरुद्ध बहेरिया थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। उक्त एफआईआर हल्का पटवारी पुरुषोत्तम लाल यादव ने कलेक्टर के निर्देश पर मुन्नालाल आठ्या ग्राम चौकीदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही मुन्नालाल पिता पूरनलाल आठ्या को ग्राम कोटवार के पद से पृथक भी किया गया है। अभिलेख में मुन्नालाल पिता पूरनलाल आठ्या ग्राम सिदगुंवा के नाम से दर्ज उक्त भूमि को बाह्य नजूल छोटा घास म०प्र० शासन के नाम पर दर्ज की गयी है।कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने उक्त मामले में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये हैं।

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