
झाबुआ । जिले के रानापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम भाण्डाखेड़ा में एक रिहायशी मकान से 1663 लीटर शराब बरामद हुई हैं। आबकारी विभाग द्वारा मिली जानकारी अनुसार मामले में दो शराब कारोबारी पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बरामद शराब का अनुमानित मूल्य रुपए 6 लाख से भी ज्यादा बताया गया है। उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ महादेव सोलंकी ने शनिवार को ईएमएस को बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि आबकारी वृत्त झाबुआ के ग्राम भाण्डाखेड़ा, तहसील रानापुर में एक रिहायशी मकान में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब छुपा कर रखी है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी टीम (आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, योगेश दायमा एवं प्रेमसिंह परमार) के साथ उस स्थान पर पहुंची, और जब रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई तो घर के अंदर, छत पर एवं घर के पीछे रखी सुखी घांस से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 112 पेटी, बैगपाईपर व्हिस्की पाव 21 पेटी, गोवा व्हिस्की पाव 16 पेटी कुल 149 पेटी (कुल- 1663.68 बल्क लीटर) शराब बड़ी चालाकी से छुपा कर रखी पाई गई, जिसे विधिवत जप्त कर आरोपी दिला पुत्र हरजी सिंगाड़ निवासी भाण्डाखेड़ा एवं गोरचंद पुत्र कालू भूरिया निवासी पांचवड़ा तहसील गरबाडा जिला दाहोद (गुजरात) के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है, साथ ही उक्त कार्यवाही की नवीन विधान के तहत वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। आबकारी पुलिस के अनुसार उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य रुपये 6,24,480/- है।
