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झाबुआ । जिले के रानापुर में आबकारी टीम द्वारा एक रिहायशी मकान से 333 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद कर शराब कारोबारी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार शराब कारोबारी द्वारा शराब की पेटियां मकान के गलियारे में छुपा कर रखी गई थी, जिन्हें बरामद कर आरोपित कारोबारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। बरामद शराब का का मूल्य ₹ दो लाख से भी ज्यादा बताया गया है।जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया ने बताया कि मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध आबकारी विभाग की टीम द्वारा जिले के रानापुर में की गई कार्यवाही में 333 बल्क लीटर शराब बरामद कर एक कारोबारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
बसंती भूरिया के अनुसार रानापुर में एक रिहायशी मकान में अवैध रूप से शराब जमा कर रखने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर विभाग की संयुक्त टीम (आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक मदन राठौड, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं विद्या डामोर) द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ के राणापुर नगर में कुम्हार मोहल्ले में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान रोशन पुत्र वीरेन्द्र गेहलोत के घर पहुंची, और जब रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई तो वहां घर के अंदर स्थित गलियारे मे माउन्ट सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 04 पेटी, हण्टर कैन बियर 08 पेटी, किंगफिशर कैन बियर 05 पेटी, रोयल स्टेग व्हिस्की पाव 05 पेटी एवं बैगपाईपर व्हिस्की पाव 10 पेटी इस प्रकार कुल 32 पेटी (कुल- 333.6 बल्क लीटर)शराब छुपा कर रखी पाई गई, जिसे विधिवत जप्त कर आरोपित रोशन पुत्र वीरेन्द्र गेहलोत, निवासी रानापुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1) (क) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर उसे मोके पर से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विभागीय टीम द्वारा नवीन विधान के तहत कार्यवाही की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई है। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 2,22,240/- है।

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