
झाबुआ। जिले के पेटलावद जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुवरपाड़ा की एक महिला सहित जिले की ग्राम पंचायत, बामनिया के सचिव के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में रायपुरिया थाना पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस नजानकारी अनुसार महिला द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी के संबंध में रायपुरिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, किंतु उक्त महिला अपनी पुत्री की गुमशुदगी के रूप में प्रकरण पंजीबद्ध होने से असंतुष्ट थी, और मामले में अपहरण किए जाने का अपराध पंजीबद्ध करवाना चाहती थी, इस हेतु सूचनाकर्ता महिला द्वारा अपनी गुमशुदा लडकी को नाबालिग सिद्ध करने हेतु ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव से मिलकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर एसपी झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु जांच के दौरान जन्म प्रमाण पत्र फ़र्जी पाए जाने पर महिला सहित ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई है।
उक्त मामले में दी गई जानकारी में थाना प्रभारी रायपुरिया, जे आर बरडे ने बताया कि थाना रायपुरिया पर आवेदिका लीला कटारा पति दिनेश कटारा निवासी सुवरपाडा द्वारा अपनी लडकी पुष्पा पुत्री दिनेश कटारा के गुम होने के संबंध में दिनांक 22.12.2024 को सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर थाना रायपुरिया पर गुम इंसान क्रमांक 91/2024 पर मामला पंजीबद्ध किया गया था, किंतु सूचनाकर्ता महिला गुमशुदा के रूप में अपनी पुत्री का प्रकरण पंजीबद्ध होने से असंतुष्ट थी, और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करवाना चाहती थी, इस हेतु सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा अपनी लड़की गुमशुदा पुष्पा पुत्री दिनेश कटारा का ग्राम पंचायत बामनिया से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुमशुदा पुष्पा कटारा की जन्म दिनांक 10.05.2008 अंकित थी, किंतु मामले में जांच के दौरान पाया गया कि सूचनाकर्ता लीला कटारा द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव मुन्ना अरड़ के साथ मिलकर धोखाधडी पूर्वक एवं कूटरचना कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया, जिसमें जन्म दिनांक 10.05.2008 लेख है, जबकि पीड़िता की कक्षा 10वी की अंकसूचि एवं ग्राम पंचायत मातापाडा के जन्म प्रमाण पत्र में गुमशुदा पुष्पा की जन्म दिनांक 10.05.2006 लिखी पाई गई। इस प्रकार सूचना कर्ता लीला कटारा द्वारा ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव मुन्ना अरड़ के साथ मिलकर धोखाधडी एवं कूटरचना कर गुमशुदा पुष्पा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया गया व जन्म दिनांक 10.05.2008 अंकित की गई जिससे कि गुमशुदा की उम्र 16 वर्ष 07 माह हो जाए एवं थाना रायपुरिया पर अपहरण संबंधी अपराध पंजीबद्ध करवाया जा सके। थाना प्रभारी रायपुरिया, बरडे के अनुसार उक्त फर्जी प्रमाणपत्र मामले में सूचनाकर्ता लीलाबाई कटारा एवं सचिव ग्राम पंचायत, बामनिया मुन्ना अरड के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 (1) (2), 336 (3) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, और इस मामले में आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
