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कहा- बाहर मिल, देखते हैं घर कैसे जिंदा जाती हो; चेक बाउंस केस में सुनाया था फैसला
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत में जज को मुजरिम और उसके वकील ने धमकाया। जज ने चेक बाउंस केस में आरोपी को मुजरिम करार दिया था। इसके बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज को जान से मारने की धमकी दी।
केस की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिवांगी मंगला की कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने आरोपी को चेक बाउंस का दोषी करार दिया और अगली सुनवाई तक बेल बॉन्ड फरने का आदेश दिया था।
इस फैसले के बाद मुजरिम और उसके वकील ने जज से कहा- तू है क्या चीज, बाहर मिल। देखते हैं घर जिंदा कैसे पहुंचती है। घटना 2 अप्रैल की है।
मुजरिम ने जज पर कोई चीज फेंकी
लॉ वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के बाद मुजरिम ने जज पर कोई चीज भी फेंकी। मुजरिम ने अपने वकील से कहा कि इस फैसले को अपने पक्ष में लाने के लिए जो करना है करो। वकील ने भी जज को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताडि़त किया। दोनों महिला जज को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद दोनों फिर बदतमीजी करने लगे और कहने लगे कि आरोपी को बरी किया जाए। जज शिवांगी मंगला ने अपने फैसले में कहा कि दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेशनल कमिशन फॉर वुमन इस मामले में एक्शन लेगा।
जज ने कहा- न्याय के लिए जो जरूरी, किया जाएगा
महिला जज ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत ही क्यों न हों.. न्याय की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा किया जाएगा। अदालत ने मुजरिम के वकील अतुल कुमार को भी शोकॉज नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ महिला से अभद्रता करने के लिए आपराधिक मामला क्यों न दर्ज किया जाए।

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