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दरभंगा। जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को करीब छह साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह पूरा मामला 2019 का है, जब दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में मिश्रीलाल यादव और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा था। तीन महीने पहले यानी फरवरी में अदालत ने मिश्रीलाल यादव को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी मामले में वह गुरुवार को अदालत में सजा माफ याचिका दायर करने पहुंचे।
विधायक मिश्रीलाल यादव की याचिका पर दरभंगा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। याचिका को निरस्त किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में 23 मई की सुनवाई होनी है, जब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। यह पूरा मामला 29 जनवरी 2019 का है, जो रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में हुआ था। उस समय उमेश मिश्र ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव पर पैसा छीनने, अपमानित करने और पिटाई करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि सुबह टहलने के दौरान मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव ने 20-25 लोगों के साथ मिलकर उन पर कातिलाना हमला किया। काफी दिनों तक चले ट्रायल के बाद इसी साल फरवरी महीने में अदालत ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी। इधर, विधायक ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है।

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