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दरभंगा। दरभंगा जिले की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रघुबंश पंडित यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट के मामले में दो-दो साल की कारावास की सजा सुनाई। यह निर्णय सहायक लोक अभियोजक रेणु झा द्वारा सुनाया गया। जनवरी 2019 में विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट बयान पर तीन महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होने चोट पहुंचाने के उद्देश्य से रघुबंश पंडित यादव और उनके सहयोगी को भी सजा देने का निर्णय लिया। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया गया। इस फैसले के पीछे की कहानी और याचिका स्वीकार करने के बाद की गतिविधियों पर अब तक कोई नया खुलासा नहीं हुआ है। दरभंगा में इस मामले के सम्बंध में लोगों में विवाद चल रहा है और इस निर्णय पर विवाद भी उठा है। दरभंगा की एमपी/एमएलए अदालत ने समैला निवासी उमेश मिश्रा पर 29 जनवरी, 2019 को हमला करने और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए 22 फरवरी को दोनों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनायी थी और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया था।

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