
टीचर ने पहले छात्र को क्लास वर्क के बहाने बुलाया घर, फिर ले जाने लगी होटल
रेवाड़ी । रेवाड़ी में एक महिला टीचर ने 12वीं के छात्र के साथ यौन शोषण किया। गुरुग्राम के नामी स्कूल की महिला टीचर उक्त छात्र की क्लास टीचर है। छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी महिला टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।
धारूहेड़ा का नाबालिग छात्र गुरुग्राम के नामी स्कूल में पढ़ता था। जहां उसकी क्लास टीचर छात्र को क्लास वर्क के बहाने अपने घर बुलाने लगी। जहां महिला टीचर ने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जबकि टीचर को पता था कि छात्र बालिग नहीं है। फिर इसके बाद जून 2024 में महिला टीचर उक्त छात्र को एक होटल में ले गई, जहां टीचर ने फिर से उसका यौन शोषण किया। अगस्त और सितंबर माह में महिला टीचर छात्र को कई बार होटल में ले गई, जहां टीचर ने उसके साथ संबंध बनाए। उसके बाद महिला टीचर ने छात्र को अपने नए घर में बुलाया, जहां उसने फिर से उसका यौन शोषण किया।
इसके बाद स्टूडेंट के पिता ने 3 मार्च 2025 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराव दी थी। नाबालिग छात्र के पिता ने पुलिस को कुछ इसतरह के वीडियो भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आपत्तिजनक स्थित में हैं।
मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी निवासी महिला टीचर ने जिन होटलों में नाबालिग स्टूडेंट के साथ रूम बुक किए, वहां उसके रिश्तेदार बताया है। टीचर ने सभी जगह रूम की पेमेंट कैश में की है। पुलिस ने संबंधित होटलों में रिकॉर्ड खंगाला, तब वहां पर दोनों की मौजूदगी मिली है। वहीं स्कूल रिकॉर्ड से भी पता लगा है कि उक्त टीचर स्टूडेंट की क्लास टीचर थी।
महिला टीचर ने गिरफ्तार से बचने के लिए फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, इस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों और मामले की गंभीरता के आधार पर फैसला सुनाया है। वहीं पुलिस को कस्टोडियल पूछताछ के लिए भी परमिशन मिल गई है।
