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1 हजार 411 वाहन चालकों से 7 लाख 5 हजार जुर्माना वसूला
जबलपुर। पुलिस ने बिना नंबर और अमानक नंबर वाले वाहनों के चालानों की कार्रवाई शुरु कर दी| पुलिस ने पहले ही एलान कर दिया था कि 2 जून से इस तरह के वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की जाएगी| पुलिस का मानना है कि आमतौर पर अपराधी किस्म के लोग बिना नम्बर और आडे तिरछे अमानक नम्बर लिखकर अपराध करते है जिससे कई दिक्कतें आती हैं| पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर जिले के शहरी व ग्रामीण थाना क्षेत्रों में चैकिंग प्वाइंट लगाकर 1 हजार 411 वाहनों को चलान किया गया, 7 लाख 5 हजार 500 रुपया समन शुल्क वसूला गया| पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने शहर वासियों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करे| हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) को वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लिहाजा जिन वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगी होगी उन्हें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम सी.एम.व्ही.आर. 1989 नियम 50 के तहत जुर्माना देना होगा। एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट एल्यूमीनियम की बनी होती है इसमे वाहन का 7 अंको का यूनिक डिजिटल कोड दर्ज होता है, इस कोड के माध्यम से दुर्घटना होने पर वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जिन दुपहिया, चार पहिया वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगी है, एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवायें। शहर एवं देहात के थानों के द्वारा चैकिंग प्वाइंट लगाया जाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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