
भोपाल। अवैध कॉलोनी निर्माण कर जनता के साथ धोखाधडी करने वाले कॉलोनाईजर के खिलाफ ईओडब्ल्यू उज्जैन द्वारा गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाईजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू में पंजीबद्ध शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि, आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, में प्लॉट काटकर आम जनता को विक्रय किये गये किन्तु उक्त कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, कॉलोनी सेल, नगर निगम तथा रेरा से आवश्यक अनुमनियां प्राप्त नही की गई। कॉलोनाईजर द्वारा उक्त कॉलोनी को विकसित करने के पूर्व संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने के लिये जो राजस्व शासन को भुगतान करना था उसका पालन नहीं करके कॉलोनाईजर द्वारा शासन को राजस्व की हानि कारित की गई है।
दशरथ नंदन कॉलोनी में कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी विकसित करने के लिये शासन द्वारा निर्धारित विकास कार्य जैसे पानी, बिजली, सड़क का झूठा वादा कर प्लॉट विक्रय कर ग्राहकों के साथ धोखधड़ी की गई परन्तु उपरोक्त सुविधाओं का विकास नहीं किया गया। शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के पालन में कॉलोनाईजर को कुल बिल्ट-अप एरिया का 15 प्रतिशत के मान से भूखण्ड कमजोर आय वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) के लिये आरक्षित करना आवश्यक था किन्तु कॉलोनाईजर द्वारा ई०डब्ल्यू०एस० के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा ग्राहकों के साथ झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने, टीएनसीपी, रेरा, नगर निगम की अनुमतियां प्राप्त ना कर शासन को राजस्व की हानि कारित करने तथा ईडब्ल्यूएस के मापदण्डों का पालन ना करने एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करने के कारण धारा 420, 120बी, भा०द०वि० एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियो में ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान, जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, सोनू पिता श्री लाल शर्मा, पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान के नाम शामिल है।
