
दमोह : मध्यप्रदेश सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर कर एवं शास्ति में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। इस सम्बंध में परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी ने बताया मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने आदेश जारी किया है। राज्य में पंजीकृत किसी भी वर्ग एवं किसी भी आयु सीमा के मोटरयानों पर यदि मोटरयान कर और/या शास्ति की राशि बकाया है, तो उन्हें विशेष छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा यदि वाहन स्वामी अपना वाहन प्रदेश में अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराते हैं और 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो बकाया कर एवं शास्ति की राशि पर 90 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।उन्होंने कहा यह निर्णय राज्य में पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण को बढ़ावा देने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
