कोर्ट ने संज्ञान लेते मामला दर्ज कर जारी किया नोटिस

इन्दौर । धर्मांतरण के एक अजीबो गरीब मामले में कोर्ट के संज्ञान पर हिन्दू बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया है। मामले में बताया जा रहा है कि विवाह के बाद बहू ने हिंदू पति और ससुराल वालों पर धर्म बदलने का दबाव बना उन्हें मानसिक और शारीरिक से प्रताड़ित करने लगी। मामले में एडवोकेट डॉक्टर रुपाली राठौर के माध्यम से जिला न्यायालय, इंदौर में पीड़ित सास और पति ने घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण प्रस्तुत कर बहू की जबरदस्ती और धमकियों की पूरी जानकारी कोर्ट को दी। हालांकि इसके पहले 2024 में पुलिस कमिश्नर को पीड़ितों ने मामले की शिकायत की थी जिसके बाद एरोड्रम थाने में मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और बहू लगातार पति तथा ससुराल वालों पर दबाव बना रही थी। मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में भी बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई थी। एडवोकेट डॉ. रुपाली राठौर के अनुसार महिला एवं बाल विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही इंदौर जिला अदालत ने मामले में संज्ञान लेते कोर्ट ने बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया है।
एरोड्रम थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित ससुराल वालों के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है कि अप्रैल 2022 में मरीमाता थाना क्षेत्र में रहने वाली हिंदू युवती विवाह के 15-20 दिन तो घर पर रही लेकिन इस दौरान वह अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसके धर्म की बातें करने तथा मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी। वह दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लाकर अपने पति को जबरदस्ती खिला उस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगी। जब पति ने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया तो बहू ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की धमकी दी। इसके कुछ दिनों बाद वह एक दिन मायके जाने का कहकर जावरा की दरगाह पर चली गई। जब इस बात को लेकर उसे सास और पति ने डांटा तो उसने विवाद करते कहा कि उन्हें भी बाबा की इबादत करना चाहिए और फिर हिंदू धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करते धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगी। तथा फिर एक दिन अपनी अलमारी से सभी जेवर निकाल लिए। जब पति ने कारण पूछा तो उसने कहा कि वह अल्लाह के सजदे में जा रही है। उसने पति से भी साथ चलने को कहा, लेकिन पति ने इनकार कर दिया तो वह अकेली ही चली गई तथा 17 मार्च 2024 को अपने मायके वालों और दोस्तों के साथ घर आकर 10 लाख रुपए की मांग करते फिर पति को धर्म बदलने का दबाव बनाकर धमकाने लगी। इस पर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो सभी मौके से चले गए। इसकी कमिश्नर को शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली जहां महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई। इस आधार पर कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया है।
