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सहमति व सुलह से 24 खंडपीठें करेगी प्रकरणों का निराकरण

दमोह: म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष सुभाष सोलंकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कुशल मार्गदर्शन में आज जिला मुख्यालय दमोह, तहसील हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक मामले, विद्युत से संबंधित प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। साथ ही उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण वसूली, बी.एस.एन.एल., विद्युत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रिं-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जो पक्षकारों को सुलह, समझाईश से प्रकरण का निराकरण कराये जाने का प्रयास करेगी। साथ ही आपने बताया कि नेशनल लोक अदालत हेतु नगरीय विकास विभाग, विद्युत विभाग, बैंकों एवं बी.एस.एन.एल. द्वारा वसूली से संबंधित प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है, जो मात्र नेशनल लोक अदालत हेतु प्रदान की जावेगी। आपने समस्त पक्षकारों से अपील की गई है कि वे इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करावें तथा विद्युत विभाग, बैंक, बीएसएनएल, नगरपालिका द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें

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