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दुकान में आग लगाकर की थी दो कर्मचारियों की हत्या
बालाघाट। जिले के लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टेमनी में 5 जून 2016 को शराब दुकान में आग लगाकार दो कर्मचारियों की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 43000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सोमवार को सुनाए गए इस फैसले में आरोपी संजय राठौर, शंकरलाल राठौर, विजय राठौर, मोतीराम राठौर और सुरेश बोरले शामिल है।
जानकारी के अनुसार लांजी थाना अंतर्गत ग्राम टेमनी में 5 जून 2016 को किशनलाल राठौर की बेटी की शादी थी और बारात ग्राम देवरी तुमसर, जिला भंडारा (महाराष्ट्र) से आई थी। ग्राम टेमनी में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में शराब की कीमत को लेकर संजय राठौर का सेल्समेन के साथ विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान संजय राठौर के साथ आए अन्य लोगों ने मिलकर शराब दुकान में आग लगा दी। इस घटना में शराब दुकान में कार्यरत दो कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने 25 नामजद आरोपियों और अन्य लगभग 100 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। मामले में विवेचना अधिकारी ने साक्ष्य संकलित कर धारा 173(8) के तहत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को धारा 147, 148, 452/149, 427/149, 436/149 और 302/149 के अंतर्गत दंडित किया है। इनमें सबसे गंभीर धारा 436/149 और 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा शामिल है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कपिल कुमार डहेरिया सहायक संचालक जिला अभियोजन संचालनालय बालाघाट ने की।

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