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गुना । नगर पालिका परिषद गुना ने शासकीय नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाते हुए सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सूचना जारी की है। परिषद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शासकीय कार्यालयों और बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पति या पत्नियों की उपस्थिति पूर्णत: प्रतिबंधित है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर, नगर पालिका परिषद गुना द्वारा 3 अक्टूबर 25 को जारी इस आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गुना के पत्र के तारतम्य में निर्देशों का निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सदन की मर्यादा भी प्रभावित हो रही है। जारी सूचना में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति शासकीय बैठकों एवं कार्यालयों में उपस्थित रह सकेंगे, जो विधिवत रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। उनके स्थान पर या उनके साथ किसी अन्य व्यक्ति, विशेषकर पति या पत्नी, की उपस्थिति शासन के नियमों के विपरीत मानी जाएगी।
नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट किया है कि शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई है कि वे नियमों का पूरी गंभीरता से पालन करें। इस निर्देश के बाद अब गुना नगर पालिका के किसी भी शासकीय कार्यक्रम, बैठक या कार्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उनके जीवनसाथियों की मौजूदगी पर सख्त रोक लागू रहेगी।
तंबाखू, सिगरेट पर भी प्रतिबंध
इसी के साथ कार्यालय में तंबाखू, गुटका एवं सिगरेट, बीड़ी पीना दंडनीय अपराध है, इस आशय का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री मंजुषा खत्री द्वारा जारी किया गया है, जिससे कार्यालयीन व्यवस्था सुदृढॠ की जा सके एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

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