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इन्दौर। एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर होने के बाद आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर दिलीप कुमार यादव ने त्वरित कार्रवाई करते राजस्व विभाग के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक अरविंद नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला संपत्ति कर संशोधन का है और इसमें प्रथम दृष्टया करोड़ों का भ्रष्टाचार और गंभीर लापरवाही पाई गई है।‌ निलंबन आदेश के साथ प्रकरण का जिक्र भी है जिसके अनुसार ग्राम पिवड़ाय स्थित संपत्तिकर खाता क्रमांक 1001346534 में अवैध रूप से संशोधन किया गया। वर्ष 2014-15 से प्रभावी इस संशोधन में संपत्ति के क्षेत्रफल, स्वरूप (आवासीय से व्यावसायिक/होटल) और मूल्य में बड़े बदलाव किए गए। संशोधित रिकॉर्ड के अनुसार, संपत्ति का कुल मूल्य 1,82,88,053 रुपये (एक करोड़ बयासी लाख अठासी हजार तिरपन रुपये) दर्ज हुआ। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अरविंद नायक द्वारा असमय स्वीकृति प्रदान कर निगम के खाते को वित्तीय क्षति पहुँचाने का कृत्य किया गया है। यह स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला माना जा रहा है। पूरा मामला इस प्रकार है कि आयुक्त यादव ने ग्राम बिचौली मर्दाना स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल उर्फ लर्न बाय फन अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्पत्ति कर के खाते में संशोधन की प्राप्त शिकायत की जांच अपर आयुक्त राजस्व से करवाई और उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रवाल पब्लिक स्कूल का निगम रिकॉर्ड झोन क्रमांक 19, वार्ड 76, जो कि लर्न बाय अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से भी है, का खाता 2014-15 से दर्ज है और सम्पत्ति कर खाता ई-पोर्टल पर 23 अगस्त 2025 की स्थिति में 5 लाख 77 हजार 6 वर्ग फीट होकर कुल मांग 3 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक दर्ज पाई गई, जो कि वर्तमान में पोर्टल पर 11 सितम्बर 2025 की स्थिति में घटकर 1 करोड़ 82 लाख ही रह गई और एरिया भी 3 लाख 15 हजार 525 वर्गफीट बता दिया। नायक ने सहायक राजस्व निरीक्षक की यूजर आईडी से बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए एरिया के साथ-साथ सम्पत्ति कर राशि भी सवा करोड़ रुपए से अधिक घटा दी। पूर्व में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सम्पत्ति कर की कुल मांग 3 करोड़ 19 लाख 79 हजार 612 रुपए दर्ज होना बताई गई थी, जो बाद में घटकर 1 करोड़ 82 लाख 88 हजार 53 कर दी गई। यानी लगभग सवा करोड़ रुपए से अधिक की राशि एरिया घटाने के साथ कम कर दी गई और इसके लिए कोई मंजूरी भी नहीं ली गई। उक्त कृत्य निगम को वित्तीय क्षति पहुंचाने के चलते आयुक्त ने नायक को निलंबित करने के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड अटैच कर दिया।

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