Spread the love

दमोह : विभिन्न स्त्रोतों से समय-समय पर प्राप्त जानकारी के आधार पर जान-माल की सुरक्षा एवं लोक परिशांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ, समाज में शांति और सद्भाव बनाये रखने, धर्म/जाति/वर्ग/लिंग/भाषा/संप्रदाय /क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले सामाजिक विद्वेष को रोकने और इसे भड़काने वाली प्रवृत्तियों को कड़ाई से नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023की धारा 163 में तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण दमोह जिले की भौगोलिक सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है दमोह जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था आदि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे – फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम, हाईक, यू-टयूब, थ्रेडस, शार्ट्स, स्नेप-चैट, एस.एम.एस. टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि का दुरुपयोग कर अथवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence -AI) के माध्यम से तैयार किये गये आपत्तिजनक पोस्ट जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो, मैसेज धार्मिक, सामाजिक, जातिगत, क्षेत्रीय, भाषागत, भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों पर कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा। व्हाटसएप, टेलीग्राम अथवा अन्य ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिसमें ग्रुप एडमिन बनाये जाने का प्रावधान हो ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों के प्रसारण को रोके। यदि ग्रुप में ऐसे संदेश प्रसारित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति के अलावा ग्रुप एडमिन को भी उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

            आदेश की उक्त कंडिकाओं का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 (संशोधन 2008) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 302 एवं 352 के अंतर्गत दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें जुर्माना एवं कारावास शामिल है।

            उन्होंने कहा है यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है और चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया जा रहा है, इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यक रूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नही है। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। जन सम्पर्क दमोह सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन ओर प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने सोशल मीडिया पर आने वाले कंटेंट की निगरानी रखने के लिये जिला स्तर पर समिति गठित की है । समिति में जिला जनसंपर्क अधिकारी दमोह अध्यक्ष होंगे, प्रभारी साईबर सेल, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह , जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दमोह, जिला लोक सेवा प्रबंधक सदस्य होंगे तथा जिला ई-गर्वनेन्स अधिकारी दमोह सदस्य/सचिव होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *