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वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया आदेश
भोपाल। राज्य शासन ने जिला देवास की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या से पूर्व बनाये गए एक वीडियो में उन्होंने श्रीमती दीक्षित पर अवैध राशि की मांग के गंभीर आरोप लगाए हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निलंबन आदेश में श्रीमती दीक्षित के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर श्रेणी के होने से ऐसे कृत्य शासकीय सेवक के कर्तव्य, दायित्व एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करते हैं। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में श्रीमती दीक्षित का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, ग्वालियर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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