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आमदनी से साढ़े छह गुना ज्यादा संपत्ति बनाईी; जबलपुर के मकान, भूखंड जब्त, एफआईआर
भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संतोष पॉल, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (आरटीओ), और रेखा पॉल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश में सीनियर क्लर्क की लगभग 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।
ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू ), भोपाल द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ड्ढ) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप था। जांच के दौरान, यह पता चला कि इन सरकारी कर्मचारियों ने जांच अवधि के दौरान अपनी कानूनी आय से काफी अधिक चल और अचल संपत्तियां हासिल की थीं।
ईडी की जांच में पता चला कि, 73.26 लाख रुपये की वेरिफाइड कानूनी इनकम के साथ, संतोष पॉल और श्रीमती रेखा पॉल ने लगभग 4.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी और खर्च किया था। इससे लगभग 4.06 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई। आगे की जांच में लोनईएमआई पेमेंट से ठीक पहले उनके बैंक खातों में स्ट्रक्चर्ड और बार-बार कैश जमा करने का पता चला, जिससे पता चलता है कि बिना हिसाब वाले कैश को बैंकिंग सिस्टम में डाला और इंटीग्रेट किया गया था।
यह संपत्तियां अटैच की
अटैच की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय घर, आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं, जिन्हें अपराध की कमाई के तौर पर अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।

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