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सागर ! परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर, सागर द्वारा यात्री बसों/स्कूल बसों एवं अवैध संचालित वाहनों की चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा चार यात्री बसों का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बसों को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है। चैकिंग के दौरान 04 यात्री बसों में इमरजेंसी गेट पर सीट लगी होने तथा अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उन वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए रू. 25000/- का जुर्माना वसूल किया गया।

फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उपस्थित दो स्लीपर कोच यात्री बसों के फिटनेस आवेदन निरस्त कर उन्हें सुधार करने के लिए गैरेज में भेजने के आदेश दिए गए है। दो यात्री बस में इमरजेंसी गेट पर लगी सीटों एवं पीछे के कांच पर लगी लोहे की जाली को को मौके पर निकलवाकर जप्त कर कार्यालय में सुरक्षार्थ रखा गया। दिनांक 13.01.2026 को समस्त स्लीपर कोच यात्री बस संचालकों के साथ जो बैठक की गई थी, उसमें स्लीपर कोच यात्री बसों में एआईएस-119 के अनुरूप सुधार करने के निर्देश दिये गये थे। यदि कोई भी यात्री बस निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जावेगी तो उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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