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श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा 18 पटवारियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भादवि इजाफा धारा 409, 120-बी भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
एसडीओपी बडौदा द्वारा थाना बडौदा के अपराध क्रमांक 439/23 धारा 420, 467, 468 भादवि इजाफा धारा 409, 120-बी भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के पत्र पर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
अधीक्षक भू-अभिलेख कुलदीप बोहरे ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा जिन 18 पटवारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनमें मेवाराम गोरछिया पुत्र टुडियाराम गौरछिया, हेमन्त मित्तल पुत्र केशव मित्तल, राजकुमार शर्मा पुत्र पोखपाल शर्मा, महेन्द्र सिंह जाटव पुत्र दयाराम जाटव, सुमित देशलेहरा पुत्र मातादीन देशलेहरा, योगेश जिन्दल पुत्र गिरीश जिन्दल, विनोद भूषण पुत्र कैलाशनारायण भूषण, अखिलेश जैन पुत्र गुलाबचंद जैन, भोलाराम गुप्ता पुत्र नागाराम गुप्ता, हुकुमचंद बिसारिया पुत्र गोपाल बिसारिया, राजवीर जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव, बृजराज मीणा पुत्र महावीर मीणा, रामनरेश जाटव पुत्र मोरपाल जाटव, रामदयाल जागा पुत्र शंभूदयाल जागा, सोनेराम धाकड पुत्र जगदीश धाकड, नीतेश मीणा पुत्र रामलखन मीणा, संजय रावत पुत्र हाकिम सिंह रावत, शंकरलाल मर्सकोले शामिल है। इनमें से शंकरलाल मार्सकोले वर्तमान में छिडवाडा जिले की सौसर तहसील में पदस्थ है, बाकि सभी 17 पटवारी श्योपुर जिला अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में पदस्थ है।

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