दमोह। न्यायालय -श्रीमान उदय सिंह मरावी, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) ने हत्या के दो आरोपियों को सुनाई कठोर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 19.03.2024 को थाना कोतवाली में मर्ग क्रमांक 00/2024 धारा 174 द.प्र.सं. पर सूचना प्राप्त हुई कि खजरी मोहल्ला में परषोत्तम राठौर के घर के सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। मृतक की पहचान लब्बू राय उर्फ सुरेन्द्र राय के बेटे अंकेश उर्फ अंकू राय (अनुसूचित जाति) के रूप में हुई। मर्ग जांच में स्पष्ट हुआ कि घटना दिनांक 18.03.2024 एवं 19.03.2024 की दरम्यानी रात करीब 02:00 बजे की है। मृतक अंकेश उर्फ अंकू राय किसी से मिलने के लिए उसके छत पर गया था, तो वहां पर आरोपी शुभम राठौर एवं उसके चचेरे भाई शोभित राठौर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर उसे छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया और बाद में नीचे आकर गैस के सिलेण्डर से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके सिर में गंभीर चोट आकर मांस बाहर निकल आया था। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 232/2024 धारा- 302/34, 323, 201 भादंवि एवं धारा- 3(2)(v), 3(2)(v-a) अजा/अजजा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर मेमोरेण्डम कथन लिए गए तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करते हुए तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपीगण शुभम राठौर पिता परषोत्तम राठौर, आयु- 22 वर्ष और शोभित राठौर उर्फ कुक्की पिता दुलीचंद राठौर, आयु- 25 वर्ष दोनों निवासी- खजरी मोहल्ला, सिविल वार्ड नंबर-09, थाना- दमोह कोतवाली, जिला- दमोह
को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड,धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आजीवन कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदंड व आरोपी शुभम राठौर को अतिरिक्त धारा 201 भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास व 200 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सतीश कपस्या, दमोह द्वारा की गई। एवं सहायक तरुण कुमार सोनी द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।
