दमोह। न्यायालय श्रीमान पंकज कुमार वर्मा, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने कार चढ़ाकर हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन के मुताबिक दिनांक 11.07.2025 को शाम लगभग 06:30 बजे अजमेरी गार्डन तिगड्डा, दमोह के पास, सह-अभियुक्त नसीर खान द्वारा मुख्य अभियुक्त अब्दुल अकील को किए गए इशारे के तत्काल बाद अभियुक्त अब्दुल अकील ने अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांकMP-20-CF-4322 को अत्यधिक तेज गति एवं दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से मृतक रक्के उर्फ राकेश रैकवार के ऊपर चढ़ा दिया तथा कार से उसे घसीटते हुए लगभग 80 फुट तक ले गया। इस घटना के परिणामस्वरूप मृतक को अत्यंत गंभीर आंतरिक एवं बाह्य चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई फरियादिया खिलौनाबाई की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली दमोह में अपराध क्रमांक 520/2025 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करते हुए तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण अब्दुल अकील खान पिता नसीर खान, उम्र- 35 वर्ष, और नसीर खान पिता अब्दुल रज्जाक, उम्र- 59 वर्ष,दोनों निवासी अजमेरी हाल के पास, बजरिया वार्ड नं.-4 दमोह को बी.एन.एस. 2023 की धारा 103(1) सहपठित धारा 3(5) में आजीवन कारावास एवं 1,000-1,000/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सतीश कपस्या एवं एडीपीओ एन. पी. पटेल, दमोह द्वारा की गई।एवं सहायक विनय नामदेव द्वारा आवश्यक सहयोग किया गया।

