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12 पदाभिहित अधिकारियों पर 43 हजार से अधिक का अर्थदण्ड

दमोह : मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा के भीतर निराकरण करना प्रावधानित है। समय- सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों पर कार्यालयीन पत्र द्वारा संबंधित अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये थे, निर्धारित समय के परिपालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये। पदाभिहित अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत उक्त सेवा को बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब का दोषी पाये जाने के आरोप में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने द्वितीय अपील प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए 12 पदाभिहित अधिकारियों पर 43 हजार 250 रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है।

            कलेक्टर श्री कोचर ने संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि शास्ति की राशि मुख्य शीर्ष 0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, उपमुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएं लघु शीर्ष (800) अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति 03 कार्य दिवस के अन्दर कलेक्टर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित की जाये, साथ ही लंबित आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जाये।

इन अधिकारियों पर अर्थदण्ड की शास्ति की गई अधिरोपित

            उन्होंने तहसीलदार दमयंती नगर मोहित जैन पर 5 हजार, नायब तहसीलदार मण्डल सिंगपुर (तत्कालीन नायब तहसीलदार मण्डल हिण्डोरिया) रधुनंदन चतुर्वेदी पर 5 हजार, तहसीलदार पटेरा शैलेन्द्र बिहारी शर्मा पर 5 हजार, तहसीलदार तेंदूखेड़ा सोनम पाण्डेय पर 5 हजार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटेरा सुंदरलाल सोनी पर 5 हजार, तहसीलदार दमोह (तत्कालीन तहसीलदार बटियागढ़) रॉबिन जैन पर 4 हजार, तहसीलदार पथरिया दीपा चतुर्वेदी पर 4 हजार, तहसीलदार जबेरा विवेक व्यास पर 3500, राजस्व निरीक्षक नगर पालिका दमोह (तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह) रितु पुरोहित पर 3 हजार, नायब तहसीलदार मण्डल नरसिंहगढ़ तहसील पथरिया वृंदेश पाण्डेय पर 1750, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेंदूखेड़ा प्रेम सिंह चौहान पर एक हजार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिण्डोरिया गजेन्द्र सिंह चौहान पर एक हजार अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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