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सागर। केसली थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में न्यायाधीश अनुज कुमार की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हत्या के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल रावत ने बताया कि 29 अक्टूबर 2022 को केसली थाना के ग्राम मुहली की फरियादिया रेशमा बंसल ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि 28 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 7 बजे वह अपनी सास सरदार रानी, ननद सुशीला के साथ खाना खाकर अपनी दहलान में बैठी थी। तभी पुरानी बुराई पर से गोविंद, गोलू, छोटू उर्फ बड्डन बंसल हाथों में लाठी-डंडा लेकर आए और पति कमलेश के साथ गालीगलौज करने लगा। इसी दौरान गोविंद ने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद छोटू उर्फ बड्डन और गोलू ने भी लाठियों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने उसकी सास सरदार रानी और ननद सुशीला आई तो गोलू ने उनके साथ भी मारपीट की। जिससे वह भी घायल हो गईं। विवाद होते देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। गंभीर घायल कमलेश को देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सागर रेफर कर दिया गया। सागर में गंभीर घायल कमलेश की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई शुरू की।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गोविंद बंसल, गोलू बंसल, छोटू उर्फ बड्डन बंसल को दोषी पाया और आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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