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कोरबा । कोरबा-पश्चिम क्षेत्र पुलिस सहायता केंद्र सर्वमंगला थाना कुसमुंडा के मर्ग क्र. 58/2024 व 59/2024 धारा 194 बीएनएसएस के जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण पर मृतक वासुदेव पिता शत्रुहन यादव उम्र 66 वर्ष, मृतिका शांता यादव पति वासुदेव यादव उम्र 64 वर्ष दोनो साकिनान कमरा नंबर 06 भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला का डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक वासुदेव यादव की मृत्यु गला घोंटने एवं सीना में दबाने से पसलियों के टूटने से अत्यधिक रक्त स्त्राव एवं मृतिका शांता यादव की मृत्यू किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाने से होना पाये जाने पर प्रकरण में अपराध धारा 103(1) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा हत्या के संबंध में आरोपी की पतासाजी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मामले की गुत्थी को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक विमल पाठक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुसमुंडा एवं चौकी प्रभारी सर्वमंगला के द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ उक्त मामले में विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि घटनास्थल के पास रहने वाले एक व्यक्ति से पूछताछ करने पर 03 दिसंबर की रात्रि 09.00 बजे भिखारीडेरा सर्वमंगला नगर बोर के पास कुछ व्यक्तियो को बैठकर शराब पीते देखना एवं कुछ समय बाद मृतक के घर में जाना देखा बताया गया। बताये जाने पर संदेहियों को तलब कर हिकमत अली से पूछताछ करने पर 03 दिसंबर की रात्रि पहर तीनो का एक साथ शराब पीना फिर उनके द्वारा उन्हें जान से मारना कबूल किया। गवाहों के समक्ष उनका मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया तथा घटना दिनांक को घटना के पास शराब पीकर शराब फेंके गये शीशी एवं डिसपोजल को आरोपी के निशांदेही पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
प्रकरण सदर में कथित आरोपी के द्वारा घटना कारित करने के बाद बचने के लिए चौकी में उक्त मृतकों की मरने की सूचना दिया गया है जो कि प्रकरण में साक्ष्य छिपाने व एक से अधिक आरोपी होने से धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ा गया है। एक कथित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।

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