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9 से 15 दिसम्बर 2024 तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र परबीएलओ के द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन की कार्यवाही की जायेगी

दमोह : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के दौरान आगामी 07 दिवसों में 09 से 15 दिसम्बर 2024 तक जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त बीएलओ के द्वारा 18-19 आयु वर्ग के युवा भावी निर्वाचको/छुटे हुए पात्र मतदाताओ के नाम, निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने/हटाने/संशोधन हेतु की कार्यवाही संपादित की जा रही है। जिस आधार पर 06 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जिले के आम नागरिकों से आग्रह करते हुये कहा है कि आगामी 07 दिवसों में 09 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक जो व्यक्ति 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने हेतु बी.एल.ओ. के माध्यम से या आयोग द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल  https://voters.eci.gov.inhttps://nvsp.in या  voterhelpline App (Playstore available) के  माध्यम से फार्म नं.- 6 भरकर नाम जुड़वा सकते है। जिनके नाम पूर्व से ही सूची में है तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो, वे भी नवीन स्थल पर नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते है।

उन्होंने कहा पुराने स्थान से नाम हटाने हेतु फार्म नं.-7 भरना होगा तथा जिनके नाम मतदाता सूची में पहले से हैं और वो किसी प्रकार का संशोधन करवाने चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नं.-8 भरकर संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं। जिन युवा/भावी निर्वाचकों को नाम जुड़वाने/हटाने/संशोधन में कोई समस्या आ रही है, वह जिले में संचालित हैल्प लाईन नंबर- 07812-350300 पर संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित हैं।

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