
इन्दौर। रस्सी से गला दबाकर बैंक कर्मचारी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते 12 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पत्थर मारकर पहले तो बैंक कर्मचारी को घायल किया फिर रस्सी से उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। प्रकरण में अभियान पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने की। उनके अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 17 अगस्त 2022 को किरण पति हुकुमसिंह ने राऊ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते पुलिस को बताया था कि उसके पति हुकुमसिंह बंधन बैंक में काम करते हैं और 16 अगस्त 2022 को सुबह करीब 10 बजे बैंक जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस को 19 अगस्त 2022 को एक अज्ञात शव मिला जिसकी पहचान हुकुमसिंह के रूप में हुई थी। उसके बाद पुलिस ने प्रकरण में विवेचना कर आरोपियों को गिरफतार किया और प्रकरण चालान न्यायालय में पेश किया गया जहां सक्षम न्यायालय ने प्रकरण सुनवाई करते निर्णय सुनाया।
