
झाबुआ । जिले के रानापुर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम टांडी में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक रिहायशी मकान से माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर की 3848 बल्क लीटर शराब बरामद की गई है, किंतु शराब कारोबारी मौका देख कर भाग निकला। आबकारी अधिकारी के अनुसार फरार आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है। बरामद की गई मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य रुपये 9,48,480/- है।
उक्त कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया ने गुरुवार को बताया कि आबकारी वृत्त झाबुआ के अंतर्गत आने वाले रानापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम टांडी के एक रिहायशी मकान में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब छुपा कर रखी होने संबंधी सूचना मिली थी। मिली सूचना के आधार पर जब बताए गए स्थान पर विभागीय टीमें पहुंची और रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई, तो वहां अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब छुपा कर रखी पाई गई। मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी, आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम (उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर एवं बहादुर ढाकिया) द्वारा कार्यवाही करते हुए माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 304 पेटी (कुल- 3848 बल्क लीटर) शराब विधिवत जब्त कर अपने कब्जे में ली गई, किंतु आरोपित व्यक्ति टीम की आहट पाते ही भागने में सफल हो गया। आबकारी पुलिस द्वारा मोके से फरार आरोपी बिल्ला पुत्र पांगला वसुनिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34 (1)(क) एवं 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में नवीन विधान के तहत वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गई है। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 9,48,480/- है।
