
दमोह ! न्यायालय श्रीमान उदय सिंह मरावी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) ने जमीन के विवाद पर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है !
अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-13.08.2022 को थाना तेजगढ़ के ग्राम राजा पटना के कुंजीखैरा हार में एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त होने पर सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी घटनास्थल पहुंचे जहां फरियादी कमला बाई द्वारा थाना प्रभारी तेजगढ़ को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि, वह राजा पटना में रहती है तथा घरू काम करती है। उक्त दिनांक के दोपहर करीब एक बजे वह अपने घर में थी। उसके ससुर नन्नू अहिरवार खाना खा रहे थे, तभी उसका पति घंसू अहिरवार खेत से खाना खाने आया, तो उसके ससुर ने कहा कि उसने खाना खा लिया है, अब वह खेत जा रहा है और छाता लेकर खेत तरफ चला गया। उसके करीब एक घण्टे बाद उसके पड़ोस में रहने वाले तामी अहिरवार ने घर आकर बताया कि कुंजीखैरा के खेत वाले रास्ते में तुम्हारे ससुर मरे पड़े हैं, तो वह अपने घर से अपने पति को साथ लेकर खेत तरफ जाने लगी, तभी कालोनी के पास उसे रास्ते में माया बाई अहिरवार ने बताया कि तुम्हारे ससुर का गुमान लोधी से कालोनी की जमीन पर से कुछ देर पहले झगड़ा हो रहा था तथा गुमान लोधी ने कालोनी में बनी लेट्रिन मिटा दी है। गुमान कह रहा था कि तुमने उसे कालोनी वाली जमीन नहीं दी है, वह तुम्हे जान से मार देगा। माया बाई ने बताया कि इसके बाद तुम्हारे ससुर हार तरफ चले गये थे। कालोनी वाली जमीन उसके ससुर ने कुछ दिन पहले विश्राम लोधी को बेंच दी थी। वह अपने पति के साथ कुंजीखैरा हार के पास रास्ते में पहुंची, तो देखा कि उसके ससुर जमीन पर पड़े हुए थे तथा उसके ससुर का सिर पत्थर से दबा हुआ था। उसके पति ने पत्थरों को हटाया तो देखा कि सिर से खून बह रहा था तथा सिर के नीचे छाता टूटा हुआ पड़ा था, उसके ससुर खत्म हो गये थे। गुमान लोधी ने ही उसके ससुर की कालोनी की जमीन दूसरे को बेंच देने से बुराई के कारण उसके ससुर के सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी है, फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गुमान सींग लोधी पिता किशोरी सींग लोधी, आयु-33 वर्ष, निवासी-ग्राम राजा पटना, थाना-तेजगढ़, जिला-दमोह (म.प्र.) भा.द.वि. की धारा 302 एवं 3(2)(V) एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आजीवन कारावास से दंडित किया ।
मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री धर्मेंद्र सिंह तारन के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंशुल मिश्रा एवं श्री सतीश कपस्या द्वारा की गई ।
