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अशोकनगर। कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशानुसार एसडीएम ईसागढ़ द्वारा विक्रांत भोसले पटवारी नईसराय के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री करने पर उप पंजीयक, सर्विस प्रोवाइडर, क्रेता सहित अन्य के विरुद्ध थाना ईसागढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम मढऩा खिरिया पटवारी हल्का छापर तहसील नईसराय की भूमि सर्वे नंबर 220/2 रकबा 0.8360 सूका पुत्र हल्कू के स्वत्व में दर्ज रही है। उक्त भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी47322024ए1210424 दिनांक 20 फरवरी 2024 के विक्रय का विक्रेता सूखा पुत्र हल्कू से क्रेता सुरेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह संपादित हुआ। शिकायतकर्ता लखन जाटव पुत्र मुजिया निवासी भासोडा तहसील बदरवास जिला शिवपुरी द्वारा सूका पुत्र हल्कू का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है, कि सूखा पुत्र हल्कू का निधन 15 अक्टूबर 2010 को हो गया है। मृत व्यक्ति के स्वत्व की भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। जांच में पाया कि सूका पुत्र हल्कू की मृत्यू 15 अक्टूबर 2010 को हो चुकी है। इसके स्वत्व की भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 20 फरवरी 2024 को क्रेता सुरेश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के नाम उप पंजीयक ईसागढ़ के समक्ष संपादित हुआ। विक्रय पत्र में दर्ज विक्रेता सूका पुत्र हल्कू निवासी ग्राम नयाखेडा तहसील चंदेरी, ग्राम नयाखेडा का निवासी नहीं पाया गया।
आवेदक ने जनसुनवाई में की थी शिकायत:
शिकायतकर्ता लखन द्वारा 24 दिसम्बर 2024 को फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में कलेक्टर को जनसुनवाई में शिकायत की गई। इसके बाद 27 दिसम्बर 2024 को प्रश्नाधीन भूमि का विकय पत्र क्रमांक एमपी47322024ए 1142314 दिनांक 27 दिसम्बर 2024 उप पंजीयक ईसागढ द्वारा जिसमें विक्रेता सुरेश सिंह रघुवंशी पुत्र जगन्नाथसिंह रघुवंशी तथा क्रेता संतोबाई पत्नि लखन जाटव शिकायतकर्ता की पत्नि) एवं गीता बाई पत्नि सिद्धांत सिंह जाटव थी। उक्त दोनों क्रेता सूका पुत्र हल्कू की पुत्रियां है। इस प्रकार मृत व्यक्ति की भूमि के विक्रय पत्र के संपादन की शिकागत जांच के तथ्य की जानकारी होने के उपरांत पुन: बादग्रस्त भूमि का दिनांक 27 दिसम्बर 2024 को विक्रय पत्र संपादित कराया है।
जांच में सामने आया पूरा मामला:
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग ईसागढ एवं जिला पंजीयक पंजीयन एवं स्टाम्प्स विभाग जिला अशोकनगर ने संयुक्त जांच में पाया है कि विक्रय पत्र कं. एमपी47322024ए1210424 दिनांक 20.02.2024 फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विक्रेता सूका पुत्र हल्कू के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित करके फर्जी तरीके से विक्रय पत्र संपादित कराया है। उक्त कृत्य में क्रेता सुरेश रघुवंशी पुत्र जगन्नाथ रघुवंशी, अज्ञात व्यक्ति (संलग्न आधार कार्ड अनुसार) सूका जाटव पुत्र हल्कू निवासी ग्राम नयाखेडा चंदेरी (जिसे विक्रेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है), दीप सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति भील निवासी धमना तहसील गुना (जो साक्षी के रूप में दर्ज है), सूरसिंह पुत्र सुखलाल जाति भील निवासी धमना तहसील गुना (जो साक्षी के रूप में दर्ज हैं), उप पंजीयक अजय प्रकाश लोधी, सर्विस प्रोवाइडर हिमांशु सोनी एवं मोलू उर्फ मोहित चतुर्वेदी की संलिप्तता एवं समान आशय सिद्ध होने से थाना ईसागढ़ में अपराध क्रमांक 189/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340 (2) एवं 61 के अंतर्गत उक्त 7 व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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