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कलेक्टर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई टीएल बैठक में समीक्षा के दौरान विभिन्न कार्यों की अत्यंत खराब प्रगति पाई गई थी

छतरपुर। कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल द्वारा छतरपुर जनपद सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही के भेजे गए प्रस्ताव पर Sagar Commissioner डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जनपद सीईओ श्री अजय सिंह को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा 26 मई को टीएल बैठक के दौरान जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें छतरपुर जनपद की समग्र ई केवाईसी, जल गंगा संवर्धन अभियान खेत तालाब, डगबेल रिचार्ज, आयुष्मान कार्ड, ओल्ड एनआरएम कार्यों की प्रगति जिले में सबसे न्यूनतम पाई गई थी। जिस कारण कलेक्टर छतरपुर द्वारा कमिश्नर सागर को जनपद सीईओ छतरपुर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर तत्पर्यता से कमिश्नर सागर द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। जारी आदेश में कहा गया कि श्री सिंह द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, अनुशासनहीनता व स्वेछाचारिता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लघंन है। अतएव अजय सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छतरपुर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय, कार्यपालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर नियत किया जाता हैं।निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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