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कहा था- रुपए नहीं मिले तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे

जबलपुर।  जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला कोर्ट में पदस्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील का नाम कुक्कू दत्त (59) है। उन्होंने शिकायतकर्ता से पुन: अपील दायर करवाने के लिए दस्तावेजों में साइन करने के बदले रिश्वत मांगी थी। मंगलवार को अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने बिहारी लाल को रिश्वत के रुपए लेकर सिविल लाइन स्थित घर बुलाया था। जैसे ही उन्होंने रुपए लिए, लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की। बता दें कि शिकायतकर्ता कई दिन से लोक अभियोजक के चक्कर काट रहा था। लेकिन, वह बिना पैसे लिए काम करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा था कि रुपए नहीं मिले तो ऐसा पत्र बनाऊंगी कि आगे अपील नहीं कर पाओगे। इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी से की गई थी।

जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करना था

शिकायतकर्ता बिहारी लाल रजक का कहना है कि वर्ष 2022 में उसने एक अपराध पंजीकृत करवाया था। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को बेगुनाह साबित कर दिया था। इस पूरे प्रकरण में बिहारी लाल रजक की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पैरवी की थी। कोर्ट ने जब आरोपी को दोषमुक्त कर दिया तो शासन की तरफ से कुक्कू दत्त को अपील के आदेश प्राप्त हुए। इसी अपील को बिहारी लाल रजक के पक्ष में बनाने के लिए रुपए की डिमांड की जा रही थी।

लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के रुपए के साथ आरोपी को पकड़ा है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7, 13(1) B, 13 (2) के अंतर्गत कार्रवाई की है।

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