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शादी से इंकार करने पर आरोपी ने की थी वारदात
जबलपुर। विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट गिरीश दीक्षित की अदालत ने नर्स को गोली मारकर उसकी हत्या का प्रयास करने वालें एक डॉक्टर का दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| दरअसल नर्स ने डॉक्टर के साथ शादी करने से इंकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर आरोपी डॉक्टर ने ओमती थाना अतंर्गत होटल समदड़िया इन के पास 7 फरवरी 2024 को गोली मारी थी| अभियोजन पक्ष के मुताबिक जबलपुर हॉस्पिटल में नर्स के पद पर पदस्थ माधुरी चौधरी 7 फरवरी 2024 को रात्रि कालीन ड्यूटी कर सुबह 9 बजे अस्पताल से पैदल अपने घर जा रही थी उसी दौरान समदड़िया इन के सामने उस पर आरोपी डॉक्टर संदीप सोनी ने गोली चला दी| पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि आरोपी संदीप सोनी ने उसे गोली मारी जो श्रीराम अस्पताल कटनी में पदस्थ था और वहीं पर वह भी नौकरी करती थी| दोनों के बीच मित्रता हो गई थी| उसके पिता के बीमार होने पर आरोपी ने उसकी पैसों से मदद की थी जब पीडिता ने पैसे वापस करने चाहे तो आरोपी ने मना कर दिया और कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है तब पीडिता ने उससे शादी करने से मना कर दिया और कहा कि उसकी शादी माता पिता के कहने पर समाज में ही होगी| इसके बाद आरोपी उससे नाराज हो गया और उसे परेशान करने लगा तब वह कटनी की नौकरी छोडकर जबलपुर अस्पताल में नौकरी करने लगी, तो आरोपी यहां सुखसागर अस्पताल में आ गया और उसे बार बार फोन करने के लिए दबाब बनाने लगा और उसे घटना से एक दो दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी इस पर पीडिता ने उसका विरोध किया तो अगले दिन आरोपी ने उसे घर आते समय रास्ते में गोली मार दी| ओमती पुलिस ने धारा 307 एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चलान पेश किया| जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नविता पिल्लई द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी डॉक्टर संदीप सोनी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी|

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