पत्नी, पिता और मां सहित रिश्तेदारो की फर्मो से खरीदा गया लाखो का माल
भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर द्वारा नितिन बिजवे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद न्यूटन चिखली जिला छिंदवाड़ा के खिलाफ पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार कर 6 .50 लाख रूपये का आर्थिक गबन, धोखाधड़ी किये जाने की एफआईआर दर्ज की गई है।

सीएमओ ने प्रभाव का प्रयोग कर ऐसे किया था फर्जीवाड़ा
ईओडब्ल्यू द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी नितिन बिजवे, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद न्यूटन चिखली जिला छिंदवाड़ा के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग कर आर्थिक धोखाधड़ी और गबन किये जाने की शिकायत मिली थी। जांच करने पर सामने आया की नितिन बिजवे 9 दिसंबर 2016 से 9 मार्च 2019 तक और 24 जुलाई 2019 से 3 सितंबर 2020 तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी न्यूटन चिखली के पद पर पदस्थ रहे हैं। उनके कार्यकाल के समय फर्म एम.पी. ग्रीन इंटरप्राइजेज, वैष्णवी इंटरप्राइजेज, नर्मदा इंटरप्राइजेज, सांई इंटरप्राइजेज, यश इंटरप्राइजेज एवं जी.आर. इंटरप्राइजेज के द्वारा विभिन्न नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में सामग्री सप्लाई करने के लिये.प्र. सरकार के जैम पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था। आगे की छानबीन में पाया गया कि फर्म एम.पी.ग्रीन इंटरप्राइजेज की प्रोप्राईटर आरोपी नितिन बिजवे की पत्नि दीपाली बिजवे, फर्म यश इंटरप्राइजेज के प्रोपराईटर आरोपी नितिन बिजवे के पिता गुणवंत राव बिजवे और फर्म जी.आर. इंटरप्राइजेज की प्रोपराईटर आरोपी नितिन बिजवे की मां शोभा बिजवे हैं। इन फर्मो के द्वारा जैम पोर्टल के जरिये से नगर पालिका परिषद, न्यूटन चिखली द्वारा सामग्री क्रय हेतु जारी गई की गई निविदा प्रक्रिया में आनलाइन भाग लिया और सामग्री सप्लाई की गई। इस खरीदी गई सामग्री का आरोपी नितिन बिजवे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद न्यूटन चिखली पदस्थ होते हुए अपनी पत्नि दीपाली बिजवे की फर्म एम.पी.ग्रीन इंटरप्राइजेज को 2,81,997 रुपये, अपने पिता गुनवंत राव बिजवे की फर्म यश इंटरप्राइजेज को 2,92,149 रुपये और अपनी मां शोभा बिजवे की फर्म जी.आर. इंटरप्राइजेज को 61,015 रुपये सहित कुल 6,35,161 रूपये का भुगतान 23 मार्च 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक अपनी पदस्थापना के दौरान किया गया है।
बेईमानी का खुलासा होने पर दर्ज हो गई एफआईआर
नितिन बिजवे द्वारा पद का दुरूपयोग और अपराधिक न्यास भंग कर अपने सगे रिश्तेदारों के नाम से फर्मों का पंजीयन कराने के बाद इन फर्मों से अपनी पदस्थापना के दौरान सामग्री सप्लाई कराकर लाखो की रकम का संबंधित फर्मों और स्वयं के लिए बेईमानी से कपटपूर्वक दुर्विनियोग किया गया। जॉच के आधार पर नितिन बिजवे के खिलाफ धारा 409 एवं 7(सी), 13(1)ए भ्रष्टाचार निवाराण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जॉच में लिया गया है।
