
भोपाल। राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना इलाके में साल 2019 में दर्ज नेशनल कराते खिलाड़ी से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी कराते कोच फैजल को 10 साल की सजा सहित सहित 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ने पैरवी की है। जानकारी के अनुसार बजरिया इलाके में रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने उस समय बीए सेकेण्ड ईयर की पढ़ाई कर रही साथ ही वह कराटे की नेशनल खिलाड़ी भी है। अपनी शिकायत में उसने पुलिस को बताया था, कि प्रकरण दर्ज कराने से 4 महीने पहले वह एक टूर्नामेंट खेलने के लिए नेपाल गई थी। वहां उसकी पहचान अशोका गार्डन निवासी आरोपी फैजल अली से हुई थी। फैजल ताईक्वांडो का इंटरनेशनल खिलाड़ी है, और वह टूर्नामेंट में कराटे कोच बनकर नेपाल गया था। टूर्नामेंट में हुई पहचान के बाद उनके बीच नजदीकियां हो गई और वह एक-दूसरे से मिलने जुलने लगे। आरोप था की जुलाई के पहले सप्ताह में फैजल ने उसे मिलने के बुलाया जब वह उससे मिलने पहुंची तब आरोपी उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर कमला नगर स्थित एक फ्लैट पर लेकर गया। यहां उसने उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। जब उसने आरोपी का विरोध किया तब उसने उसे शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद जुलाई 2019 से 26 अगस्त 2019 के बीच आरोपी ने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में जब पीड़िता ने उस पर शादी का दबाव बनाया तब उसने शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद थाने पहुंची पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला कायम कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
