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नई दिल्ली। गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी ठहराया है। भुज के पूर्व ज़िला कलेक्टर प्रदीप निरंकारनाथ शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम के दो मामलों में दोषी ठहराया गया है। अहमदाबाद की एक स्पेशल कोर्ट हाल ही में यह फ़ैसला सुनाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2010 से 2014 के बीच गुजरात में दर्ज कई पुलिस मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी, जिनमें भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और अनियमित भूमि आवंटन का आरोप लगाया गया था। कच्छ के कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शर्मा को कम मूल्य पर सरकारी भूमि का अवैध आवंटन करने का दोषी पाया गया, जिससे गुजरात सरकार को 1.20 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ प्राप्त किया गया।

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