
बड़वानी। आवेदक अंजड़ में ज्वेलरी की दुकान का संचालन और सौर ऊर्जा की सामग्री सप्लाई का काम करता है। लगभग 1 वर्ष पूर्व भारत बर्फा नामक व्यक्ति की आत्महत्या के केस में आवेदक जयराज चौधरी को उप निरीक्षक महावीर चंदेल ने थाने बुलाकर पूछताछ की थी। दिनांक 24/1/26 को आरोपी उपनिरीक्षक चंदेल और आरोपी आरक्षक पवन प्रजापति अंजड़ न्यायालय के पास आवेदक से मिले और उपनिरीक्षक ने आवेदक से कहा कि इस केस में आपको परेशान नहीं किया है। अब कैस खत्म कर देंगे। आरक्षक पवन प्रजापति आपकी दुकान पर आयेगा तो उसको 50,000/- रुपए खर्चा पानी हमारे लिए देना,नहीं तो केस में उल्टा फंसा देंगे। आपके और भी केस थाने में हैं।
आवेदक द्वारा इसकी लिखित शिकायत राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को समक्ष में की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई और आवेदक द्वारा आरोपी आरक्षक पवन प्रजापति से संपर्क किया तो आरक्षक प्रजापति ने आवेदक से 15000/- रुपए उसी समय ले लिए और बाकी 15000/- रुपए और बाद में देने की बात हुई।
आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण सशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं बी एन एस 2023 की धारा 61(2) के अतर्गत लोकायुक्त विपुस्था में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना जारी है।
