एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक चिप्स व अन्य खाद्य पदार्थों को कराया नष्ट, 28 हजार रुपये का जुर्माना वसूला
शराब दुकान संचालक के विरूद्ध भी स्पॉट फाईन की कार्यवाही
भोपाल । नगर निगम, भोपाल द्वारा शहर में स्वच्छता एवं नागरिकों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ विक्रेताओं आदि के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तारतम्य में निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने आई.एस.बी.टी परिसर में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के संस्थानों का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की वैधता समाप्त होने के पष्चात भी विक्रय किया जाना पाया गया साथ ही सड़ी-गली, दूषित सब्जियां व अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री भी पाई गई तथा इन संस्थानों पर साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था नहीं पाए जाने पर निगम के अमले ने एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ नष्ट कराए और 05 संस्थानों से 28 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसी प्रकार जोन क्र. 09 के अंतर्गत 80 फिट रोड स्थित कम्पोजिट वाईन शॉप द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कराने एवं सार्वजनिक स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री फेंकने पर संबंधित वाईन शॉप के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 02 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला आई.एस.बी.टी परिसर स्थित विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेताओं के संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वी.एस. गु्रप रेस्टोरेंट एण्ड कोल्ड्रिंक्स के निरीक्षण के दौरान यहां से 496 एक्सपायर्ड लेस चिप्स, हर्सली कॉफी व थम्सअप कोल्ड्रिंक की बाटले बेची जाती थी, गुजरने के उपरांत भी विक्रय किया जाना पाया गया तथा दुकान संचालक दुकान का लायसेंस भी नहीं दिखा पाए और न ही इस संस्थान में डस्टबिन पाए गए। इसी प्रकार आई.एस.बी.टी स्थित षिवम रेस्टोरेंट, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट सहित अन्य खाद्य पदार्थ के संस्थानों के निरीक्षण के दौरान 342 पैकेट कुरकुरे, चिप्स, नमकीन आदि के पाए गए तथा विभिन्न ब्रांड की कोल्ड्रिंक्स के अलावा सड़ी हुई प्याज, चीटियां युक्त शक्कर, दूषित खाद्य पदार्थ, ब्रेड, पालक आदि पाए जाने पर कुल 05 प्रकरणों में 28 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया और 122 कोल्ड्रिंक्स की बाटल्स व टेªटा पैक व 143.5 किलोग्राम दूषित सामग्री जप्त की और विनिष्टीकरण हेतु भेजा।
इसी प्रकार जोन क्र. 09 के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 80 फिट रोड अशोका गार्डन स्थित कम्पोजिट देशी एवं विदेशी शराब दुकान संचालक द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जाना और उपयोग की गई सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर फैलाया जाना पाए जाने पर संबंधित वाईन शॉप संचालक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 02 हजार रुपये का स्पॉट फाईन वसूल किया।
उपरोक्त दोनों स्थानों पर की गई कार्यवाही के दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा, बी.सी.एल.एल के प्रबंधक रोहित यादव, जोन क्र. 09 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी बलबीर मलिक व अन्य अमला मौजूद था।

