Spread the love

33 साल की नौकरी में 2 करोड़ आय, 7.16 करोड़ की संपत्ति का प्रारंभिक आकलन
परिवार से जुड़ी ट्रांसफार्मर इकाइयां रडार पर; इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में 9 ठिकानों पर कार्रवाई

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री (एसई) शिवराम सेमिल के ठिकानों पर मंगलवार तड़के लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना स्थित सेमिल तथा उनके परिजनों से जुड़े नौ ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई।
लोकायुक्त के प्रारंभिक आकलन में सेमिल की 33 वर्षों की सरकारी सेवा में ज्ञात वैध आय करीब 2 करोड़ रुपये सामने आई है। वहीं जांच में उनके और परिवार से जुड़े लोगों के नाम 7.16 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों और खर्च की जानकारी मिलने की बात कही गई है। अधिकारियों के अनुसार यह राशि ज्ञात आय से करीब 258 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है।
:: ट्रांसफार्मर कारोबार में निवेश की पड़ताल ::
लोकायुक्त की जांच अब उन औद्योगिक इकाइयों तक पहुंच गई है, जो सेमिल के परिवार से जुड़े सदस्यों के नाम पर संचालित बताई जा रही हैं। टीम इन इकाइयों में निवेश, स्वामित्व और धन के स्रोत का सत्यापन कर रही है।
पीथमपुर की शुभम इलेक्ट्रिकल : पुत्र शुभम के नाम संचालित इस इकाई की जांच की गई। करीब 880 वर्गमीटर क्षेत्र में बनी फैक्ट्री की अनुमानित लागत 1.25 करोड़ रुपये बताई गई है।
कर्निश पावरजोन : परिवार से जुड़े सदस्यों के नाम संचालित इकाइयों में निवेश की जांच जारी है। यहां करीब 1 करोड़ रुपये निवेश और 50 लाख रुपये शेयर कैपिटल की जानकारी सामने आई है।
धार की इकाइयां जांच में : एसएस इलेक्ट्रिकल्स, कृष्णा पावर और ए-वन इलेक्ट्रिकल से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीम निर्माण, जमीन, निवेश और स्वामित्व की जानकारी जुटा रही है।
:: बंगले से बैंक खातों तक खंगाला रिकॉर्ड ::
लोकायुक्त टीम ने जांच के दौरान इंदौर की सिलिकॉन सिटी में करीब 1.20 करोड़ रुपये मूल्य के तीन मंजिला मकान, सप्तश्रृंगी नगर में करीब 60 लाख रुपये का कार्यालय, मुरैना में करीब 50 लाख रुपये का मकान और ओमेक्स सिटी इंदौर में करीब 20 लाख रुपये के प्लॉट की जानकारी जुटाई है।
इसके अलावा अंजनी नगर और देवास नाका स्थित कार्यालयों, फर्म के नाम दर्ज करीब 15 लाख रुपये मूल्य की महिंद्रा ई-कार और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है।
:: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज ::
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के अनुसार कार्रवाई महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर की गई। सेमिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
लोकायुक्त टीम संपत्तियों, दस्तावेजों और निवेश के स्रोत का मिलान कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *