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विक्रय स्थल पर आतिशबाजी दुकानों के खुलने से बंद होने तक की अवधि में  सतत निरीक्षण किया जायेगा

दमोह : संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रण भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन भोपाल एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 विस्फोटक नियम 2008 की धारा/नियम 84 का पालन करते हुये दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी अपने कब्जे में रखने और विक्रय के लिये अस्थायी लायसेंस जारी करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं, जिसमें उल्लेखित शर्तों का पूर्ण पालन किया जाये।

            इस सबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) को दीपावली पर्व के दौरान पटाखा/आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थायी लायसेंस जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया था।  उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में निर्देश दिये हैं कि संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) द्वारा अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान पटाखा/आतिशबाजी विक्रय हेतु स्थल चयन करते हुये अस्थायी लायसेंस धारी को दीपावली पर्व के दौरान अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत नियत स्थल पर आतिशबाजी विक्रय के संबंध में प्रमुख बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

            उन्होंने कहा दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के विक्रय हेतु जो स्थल चयनित किये गये है, यह सुनिश्चित किया जाये, केवल उन्हीं चयनित स्थलों पर/नियत अवधि तक ही दुकाने लगाने की अनुमति दी जायेगी, इसके अलावा अन्यत्र जगह/स्थल पर दुकान लगाने वाले आतिशबाजी दुकानदारो के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्रान्तर्गत चयनित आतिशबाजी विक्रय स्थल पर आतिशबाजी दुकानों के खुलने से बंद होने तक की अवधि में  सतत् निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा अनुभाग अंतर्गत प्रत्येक शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में आतिशबाजी विक्रय हेतु चयनित स्थल पर राजस्व/पुलिस/स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी तीन शिफ्टों मे 24 घंटे (लायसेंस समाप्त होने की अवधि) तक लगाने की कार्यवाही करेंगे, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहें। प्रत्येक चयनित आतिशबाजी विक्रय स्थल पर राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ साफ-सफाई व्यवस्था हेतु नगर पालिका/नगर पंचायत कर्मचारियों व अन्य आवश्यक व्यवस्थाए हेतु संबंधित विभागीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक आतिशबाजी विक्रय स्थल पर पर्याप्त लाईट, पानी, फायर बिग्रेड, रेत इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

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