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पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया मामला
भोपाल। शहर के खजूरी सड़क इलाके में किसान द्वारा जमीन बेचने के नाम पर जालसाजी किये जाने का मामला सामने आया है। आरोप है की किसान ने जमीन का सौदा प्रॉपर्टी ब्रोकर करते हुए एग्रीमेंट कर लिया था। इसके बाद भी उसने चालाकी करते हुए यही जमीन कीरब 75 लाख में दूसरे को भी बेच दी। जानकारी लगने पर फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन, कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई जिसके आदेश पर थाना पुलिस ने किसान के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित आम वाली मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम हुसैन पिता इकबाल हुसैन ने बताया की वह प्रोग्रेसिव डेवकॉन मल्टी ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड नाम से प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं। उन्होंने खजूरी सड़क स्थित फंदा के पास 0.75 एकड़ जमीन खरीदने का सौदा 1 मई, 2019 को जमीन के मालिक किसान मुन्नालाल मेवाड़ा से किया थी। सौदा 20 लाख 25 हजार रुपए में तय हुआ,बातचीत तय होने पर इब्राहिम हुसैन और मुन्नालाल मेवाड़ा की सहमति से दोनो के बीच एग्रीमेंट तैयार हुआ। जमीन मालिक मुन्नालाल मेवाड़ा ने उस समय 25 हजार रुपए एंडवास लिये और बाकी रकम 36 महीने से 60 महीने के बीच दिये जाना तय हुआ था। इस अनुबंध के आधार पर फरियादी इब्राहिम हुसैन ने 2021 तक चार लाख 76 हजार रूपए की रकम का भुगतान चैक और नकद देकर कर दिया। एग्रीमेंट साल 2024 तक के लिए प्रभावी था। लेकिन इसके बाद भी साल 2022 में किसान मुन्नालाल मेवाड़ा ने यही जमीन साहब खान को बेच दी। इसकी जानकारी लगने पर फरियादी का मुन्ना लाल मेवाड़ा से विवाद हुआ। बाद में तीनों पक्षो ने एक साथ बैठकर विवाद का हल निकालने का प्रयास किया। लेकिन कोई हल न निकलने पर फरियादी इब्राहिम हुसैन ने साल 2023 में थाना पुलिस से लिखित शिकायत कर दी। पुलिस ने करीब 8 महीने तक मामले की जांच करती रही। कोई कार्यवाही न होने पर फरियादी ने कोर्ट में गुहार लगाई। जिसके बाद अदालत ने पुलिस को जालसाजी का प्रकरण दर्ज करके केस डायरी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने मुन्नालाल मेवाड़ा के खिलाफ जालसाजी का मामला कायम कर लिया।

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