दमोह : 8 मार्च 2025 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर दमोह में किया जायेगा, जिसमें पहली बार 10 लाख तक के विद्युत चोरी के प्रकरणों मे छूट का प्रावधान किया गया है। दमोह दक्षिण संभाग अंतर्गत विद्युत चोरी के 1325 मामले लंबित है। लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ एवं ज्यादा से ज्यादा प्रकरण निपटारा हो सके जिस हेतु समस्त मामलों में लोक अदालत छूट संबंधी नोटिस विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा जारी किये गये है। 8 मार्च 2025 को आयोजित हो रही लोक अदालत में ऊर्जा विभाग की ओर से 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू, 10 एच.पी. के औद्योगिक मामलों में प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि में प्रिलिटीगेशन स्तर पर 30 प्रतिशत एवं लिटीगेशन स्तर पर 20 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।
1325 लोगो को जारी किए गए नोटिस

विद्युत वितरण कंपनी दमोह दक्षिण संभाग द्वारा न्यायालय में जो प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं, के 890 नं. नोटिस 194.92 लाख रूपये की वसूली हेतु जारी किये गये है। साथ ही विशेष विद्युत न्यायालय दमोह में दर्ज प्रकरणों में विद्युत वितरण कंपनी दमोह दक्षिण संभाग द्वारा लिटीगेशन स्तर पर 435 नं. नोटिस 136.69 लाख रूपये की वसूली हेतु जारी किये गये है। विद्युत वितरण कंपनी की बकाया वसूली अधिनियम (Dues Recovery Act) कार्यवाही के तहत भी विद्युत चोरी के मामलों की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही भी जारी है, जिसमें कार्यपालन अभियंता दमोह दक्षिण संभाग द्वारा असुविधा से बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगो को नेशनल लोक अदालत में शामिल होकर अपने विद्युत चोरी के मामलो का निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया।
