
सीधी। बताया गया कि दिनांक 29.04.2017 को शाम 05:00 बजे आरोपी मुकुन्दकली शुक्ला एवं अरविंद शुक्ला बाडी के विवाद के कारण फरियादी देवकी अग्निहोत्री पत्नि अवनीश अग्निहोत्री को गाली देने लगे, तब देवकी ने गाली देने से उन्हें मना किया तो दोनों आरोपीगण ने मिलकर उसे लात-घूंसो से मारा पीटा, मौके पर हल्लागुहार करने पर रामकली पटेल, अंकित पटेल ने आकर बीच-बचाव किया । आहत देवकी ने अपनी सास सावित्री और रिश्तेदार वीरेश के साथ थाना रामपुर नैकिन जाकर घटना की रिपोर्ट की, जहां से उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु रामपुर नैकिन शासकीय अस्पताल भेजा गया और फरियादिया के पेट में दर्द होने के कारण उसे रीवा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। रीवा अस्पताल में उपचार एवं सोनोग्राफी में यह ज्ञात हुआ कि देवकी के पेट में गर्भस्थ शिशु की उक्त मारपीट के कारण मृत्यु हो गई है, तब उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरक्षी केन्द्र रामपुर नैकिन द्वारा फरियादी के द्वारा पूर्व में की गई रिपोर्ट, जिस पर से अदम चेक (असंज्ञेय अपराध की सूचना) लेख किया गया था, पर से दिनांक 05. 07.2017 को अपराध कमांक 237 / 2017 धारा 316 भा.दं.स. के तहत पंजीबद्ध करते हुए विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय रामपुर नैकिन में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 63/2017 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला कोर्ट रामपुर नैकिन जिला सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अरविंद शुक्ला पिता नीलमणि शुक्ला उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम ममदर थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी, (म0प्र0) को धारा 323 भादवि में 03 माह का कठोर कारावास एवं धारा 316 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपिया मुकुंदी उर्फ मुकुंदकली शुक्ला पत्नी नीलमणि शुक्ला उम्र 70 वर्ष, की मृत्यु हो चुकी है।
