
इन्दौर। पड़ोस में रहने वाली लड़की का पीछा कर उसे परेशान करने के बाद लड़की के परिजनों द्वारा मना करने पर लड़की के घर जाकर लड़की से जबरजस्ती शादी करने का कहने के साथ विवाद और मारपीट में लड़की के भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले पड़ोसी जीजा और साले को अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा तथा आयुध अधिनियम की दो अन्य धाराओं में क्रमशः 3 वर्ष एवं 2 वर्ष की सजा के साथ कुल 14 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है । प्रकरण में छं की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशीला दहीकर ने की। उन्होंने 17 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध किया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक अमन निवासी शिवकंठ नगर के पड़ोस में रहने वाला आरोपी आकाश साहू उसकी बहन का पीछा करता था। इस पर मृतक अमन के पिता ने आरोपी आकाश और उसके पिता प्रकाश साहू समझाया कि वह लड़की का पीछा करना छोड़ दे। 26 जून 2022 को रात 11 बजे मृतक के घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज पर मृतक के पिता ने दरवाजा खोला तो बाहर आकाश और उसका जीजा राकेश साहू खड़े थे। दोनों गाली गलौज करने लगे। इस पर अमन (मृतक), उसकी मां व तीनों बहनें भी घर से बाहर आ गए। उन सब से आरोपी आकाश ने कहा कि मुझे तुम्हारी लड़की से बात करने को क्यों मना किया, मुझे उससे शादी करना है। यह कहते हुए उसने अमन के साथ मारपीट की और उस पर चाकू से वार किया। बीच बचाव करने पर अमन के पिता पर भी चाकू से वार किया और तीनों लड़कियों के साथ भी मारपीट की। चाकू लगने से गंभीर घायल अमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी आकाश पिता प्रकाश चंद्र साहू निवासी ग्राम रेवती एवं उसके जीजा राकेश पिता राजेन्द्र साहू को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते उम्रकैद की सजा से दंडित किया।
