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अदालत ने आरोपित को प्रस्तुत करने दिए निर्देश
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपा पोल की अदालत ने बारिश के दौरान होर्डिंग लगाने विवश करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत के मामले को गंभरता से लिया। इसी के साथ आराेपित जबलपुर निवासी अजहर खान के विरुद्ध अपराध दर्ज करने व उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए।
परिवादी आयशा नगर, अमखेरा, अधारताल निवासी तौफीक अहमद की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी का छोटा भाई अतीक अहमद आरोपित अजहर खान के यहां होर्डिंग लगाने का कार्य करता था। सात अगस्त, 2021 को रात साढ़े आठ बजे फोन आया। अजहर ने अतीक को शास्त्री ब्रिज, मालवीय चौक, विजय नगर व रद्दी चौकी में हाेर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया। बारिश होने लगी। इस पर अतीक ने कहा कि दूसरे दिन कार्य कर देंगे। लेकिन अजहर ने दबाव बनाया कि आज ही काम पूरा करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो पैसे नहीं देंगे। लिहाजा, विवश होकर अतीक को काम पर आना पड़ा। बारिश के बीच होर्डिंग लगाते समय रद्दी चौकी की हाईटेंशन लाइन से हाथ टच हो गया। करंट लगने से वह नीचे गिर गया। मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हो गई। चूंकि अजहर ने बिना सुरक्षा उपकरणों के बारिश के बीच खतरा उठाने विवश किया, अत: उसके विरुद्ध अपराध दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने यह मांग स्वीकार कर ली।

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