छिंदवाड़ा। अवैध रूप से धारदार हथियार रखने के मामले में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सचिन जैन सौंसर के न्यायालय ने आरोपी दीपक पिता तेजराम हरणखेड़े निवासी पिपलानारायणवार लोधीखेड़ा को आयुध अनिनियम के तहत दो साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ सिंह ठाकुर सौंसर ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि २२ नवम्बर २०२४ को अभियुक्त दीपक हरणखेडे ग्राम घोघरा मंदिर के नीचे जामनदी के पास हाथ में एक धारदार बकानुमा लोहे का हथियार लिये हुये आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है तब सउनि राजेश कवरेली राहगीर गवाहों एवं हमराह स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर ग्राम घोघरा मंदिर के नीचे जामनदी के पास पहुंचे जहां आरोपी दीपक उसके दाहिने हाथ में बकानुमा लोहे का हथियार लिये हुये हवा में लहराते हुये आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते हुये मिला था। पुलिस ने उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन के तर्की से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंण्डित किया गया।

