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बेटों को एक-एक साल जेल , बेटी से लव मैरिज करने पर नाखुश था आरोपी

सागर । मोतीनगर थाना क्षेत्र के करीब ढाई साल पुराने ऑनर किलिंग मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दामाद की हत्या करने वाले आरोपी ससुर भगवती प्रसाद पटेल को आजीवन सश्रम कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही सहआरोपी सुबोध उर्फ मयूर और शुभम पटेल को एक-एक साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की। जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 8 जनवरी 2023 को फरियादी संतोष कुशवाहा ने मोतीनगर थाने में आरोपी भगवती, सुबोध और शुभम पटेल के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में बताया कि ग्राम बदौना में मोबाइल की दुकान चलाता हूं। भगवती कुशवाह से पुरानी रंजिश चल रही है। 8 जनवरी 2023 की सुबह करीब 10 बजे वह उसके भाई नंदकिशोर कुशवाहा और योगेश अपनी मोबाइल की दुकान पर थे। तभी आरोपी भगवती प्रसाद अपने दोनों बेटे सुबोध और शुभम के साथ दुकान पर आए। रंजिश को लेकर गालीगलौज करने लगे। गाली देने से मना किया तो भगवती प्रसाद ने जान से मारने की नियत से लोहे का एंगल नंदकिशोर के सिर पर मारा। जिससे वह जमीन पर गिर गया। सुबोध ने पत्थर और शुभम ने लाठी से मारपीट की। वह और उसका भाई योगेश बीचबचाव करने पहुंचे तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की। विवाद होते देख आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर मामला शांत कराया।

इलाज के दौरान भोपाल में हुई थी मौत

मारपीट में गंभीर घायल में नंदकिशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद मकरोनिया स्थित निजी अस्पताल में ले गए। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया। इसी दौरान घायल नंदकिशोर को आगामी उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया। जहां हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाई। जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भगवती पटेल को उम्रकैद और उसके दो बेटों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

मृतक ने आरोपी की बेटी से किया था प्रेम विवाह

मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि मृतक नंदकिशोर ने आरोपी भगवती पटेल की बेटी से प्रेम विवाह किया था। दोनों बालिग थे। आपसी रजामंदी से दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली थी। तभी आरोपी भगवती पटेल नाखुश था। इसी बात को लेकर उसने नंदकिशोर से रंजिश पाल रखी थी। इसी बुराई में उसने नंदकिशोर पर हमला कर हत्या की थी।

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