
तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित
बालाघाट। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी नेहा ठाकुर की अदालत ने ३० मई को बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को २ वर्ष क कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार २१ जनवरी २०२० को पीडि़ता का पति मजदूरी करने गया था। घर में कोई नहीं था। बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र गए थ। इसी दौरान गांव का ही नरेश भोरजार उसके घर पहुंचा। इस दौरान नरेश ने पीडि़ता के साथ अश्लील बातें की। लेकिन पीडि़ता पानी लेने के लिए हैंडपंप की ओर चले गई। जब वह घर पहुंची तो आरोपी घर में ही बैठा हुआ था। आरोपी ने पीडि़ता को देखकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीडि़ता ने जोर से धक्का मारा और घर से बाहर निकलकर पड़ोस में चली गई। आरोपी मकान के पीछे से भाग गया। पीडि़ता ने पहले घटना की जानकारी पड़ोसी और बाद में अपने पति को बताई। जिसके उसने तिरोड़ी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354, 451, 354 (क) भादंवि के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर मामले को विवेचना में लिया। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया है।
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी नरेश पिता केशरीचंद भोरजार निवासी ग्राम मिरगपुर थाना तिरोड़ी को धारा 354 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रूपये का अर्थदंड, धारा 451 के तहत छ: माह का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड और धारा 354 (क) भादवि के तहत छ: माह का कठोर कारावास व 500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
